चन्दौली– पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप निरन्तर अभियुक्तो को कठोरतम सजा दिलाने वाले लोक अभियोजक, कोर्ट मोहर्रिर व पैरोकार को सोमवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.
फोटो : पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे कोर्ट मोहर्रिर व पैरोकार को प्रशस्ति पत्र देते हुए
वहीं लोक अभियोजक, कोर्ट मोहर्रिर व पैरोकार की कार्यकुशलता, कर्तव्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता की मुक्त कण्ठ से भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी. साथ ही यह आशा की गयी कि भविष्य में भी आप सभी इसी भांति उत्कृष्ट कार्यक्षमता के साथ अपने उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते रहेंगे.
थाना चन्दौली के मु0अ0सं0 368/2018 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के अभियु्क्त अजीत कुमार उर्फ धरमपाल पुत्र अर्जुन राम निवासी माटीगाव थाना व जिला चन्दौली को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22000 रु. के जुर्माने से दण्डित किया गया है. जिसमें अभियोजक श्री शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी), कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 आनन्द कुमार, हे0का0 हरिकेश श्रीवास्तव, पैरोकार का0 श्याम कुमार यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया.
थाना मुगलसराय के *मु0अ0सं0 39/2019 धारा 363,366,376,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियुक्त हेमराज भारती पुत्र मुन्ना लाल निवासी हनुमानपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जिसमें अभियोजक श्री अवधेश नरायण सिंह (एडीजीसी), कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 आनन्द कुमार ,हे0का0 हरिकेश श्रीवास्तव, पैरोकार हे0का0 घनश्याम कुमार पाण्डेय को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया.
थाना चन्दौली के मु0अ0सं0 138/2019 धारा 354डी,452,506,376 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियुक्त आदर्श सिंह उर्फ लखण्डू पुत्र परमहंश निवासी जमुनीपुर थाना व जिला चन्दौली को 3 वर्ष का कारावास की सजा व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड न अदा करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जिसमें अभियोजक श्री शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी), कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 आनन्द कुमार, हे0का0 हरिकेश श्रीवास्तव, पैरोकार का0 श्याम कुमार यादव को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया