वाराणसी। जिला जज संजीव पांडे की अदालत ने शिवा ढ़ाबा के मालिक के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर डकैती डालने के रोहनिया थाने के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी. ग्राम भदवर थाना रोहनिया निवासी आरोपी अक्षय सिंह उर्फ मोंटी सिंह को 50-50 हज़ार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय “चुन्ना”, विपिन शर्मा व प्रवीण सिंह ने पक्ष रखा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विजय कुमार सिंह ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि 16 फरवरी 2025 को रात्रि 10.20 बजे उसके खुशीपुर भदवर स्थित शिवा ढ़ाबा पर महेश सिंह, विशाल सिंह, अभिषेक सिंह, अक्षय सिंह उर्फ मोंटी सिंह तथा अज्ञात व्यक्ति गाड़ी किया सोनेट यू.पी. 65डी.वाई. 1616 से आए. वे धारदार हथियार से लैश थे और लूट पाट एवं जबरन वसूली के उद्देश्य से उसके ढ़ाबे में घुस आए. वे लोग जबरन उसके गल्ले से रूपये लगभग 15,000/- रूपये लूट लिए और विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
 इस हमले में आशुतोष सिंह, सुबाष सिंह, सनी सिंह, रविन्द्र सिंह और बहादुर को सिर एवं शरीर पर गंभीर चोटें आई, जिसमें सुबाष सिंह व आशुतोष सिंह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गये. सभी घायलों को तुरंत हेरिटेज हास्पिटल, भदवर, वाराणसी के इमरजेन्सी वार्ड में भर्ती कराया गया. उक्त पूरी घटना उसके ढ़ाबे पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे में रिकार्ड है. उपरोक्त व्यक्ति पहले भी उसके ढ़ाबे पर जबरन मुफ्त में खाना खाते रहे हैं और कई बार धमकी भी दी है।

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