बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद तो 72 घंटे में करें शिकायत, किसानों को मिलेगा बीमा लाभ

चंदौली फसल बीमा लाभ
चंदौली। जिले में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान के बीच कृषि विभाग ने बीमित किसानों को राहत के लिए समय रहते शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले किसान फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को दे सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि किसान टोल फ्री नंबर 14447, व्हाट्सऐप चैटबॉट 7065514447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या PMFBY पोर्टल के माध्यम से नुकसान की सूचना दर्ज करा सकते हैं।

फोटो- विनोद कुमार यादव जिला कृषि अधिकारी चंदौली 


जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, अत्यधिक बारिश से जलभराव की स्थिति में धान की फसल का व्यक्तिगत नुकसान कवर होने का प्रावधान कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था वाली फसल के लिए है। वहीं धान के अलावा बीमित ज्वार, बाजरा और अरहर की फसल को हुए नुकसान की सूचना किसान निर्धारित समय-सीमा में दे सकते हैं।

72 घंटे में देनी होगी नुकसान की सूचना

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश या तेज हवा से फसल प्रभावित होने के बाद शिकायत दर्ज कराने में देरी न करें। फसल नुकसान की जानकारी 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी तक पहुंचाना जरूरी है। निर्धारित अवधि में सूचना मिलने के बाद नियमानुसार दावे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।

किसानों की सुविधा के लिए फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराने के कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। सबसे पहले किसान 14447 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन से शिकायत दर्ज कराने में परेशानी होने पर 7065514447 नंबर पर व्हाट्सऐप के जरिए भी सूचना दी जा सकती है।

इसके अलावा किसान गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल PMFBY के माध्यम से भी फसल नुकसान की जानकारी पंजीकृत की जा सकती है।

कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं शिकायत

ऑनलाइन माध्यमों से शिकायत दर्ज कराने में असुविधा होने पर किसान अपने नजदीकी जिला कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित शिकायत जमा कर सकते हैं। विभाग ने किसानों से अपील की है कि शिकायत दर्ज कराते समय आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें।

इनमें आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज प्रमुख हैं। आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध होने से दावे की प्रक्रिया में सुविधा होगी।

कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि जिनकी बीमित फसल बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित हुई है, वे निर्धारित 72 घंटे की समय-सीमा का ध्यान रखते हुए तत्काल नुकसान की सूचना दर्ज कराएं, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लागू प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके।

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