गो-तस्करी का नेटवर्क फूटा, बरामद वाहन की मालकिन पर संगीन धाराओं में कार्रवाई

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चन्दौली, 10 जुलाई 2026 — थाना सैयदराजा पुलिस ने गोवध निवारण और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत नामज़द फरार आरोपी व बरामद वाहन की स्वामिनी सुमन यादव (30) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध मु0अ0सं0 128/2026 के अंतर्गत धारा 3/5ए/5बी/8 (गोवध निवारण), धारा 11 (पशु क्रूरता निवारण) तथा धारा 325 बान्स के तहत मामला दर्ज है।

पुलिस ने बताया कि पहले की जांच में थाना सैयदराजा टीम ने एक सफेद बोलेरो पिकअप (नं. UP66AT6050) बरामद की थी। घटना के बाद से ही वाहनस्वामिनी सुमन यादव फरार थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार खोज जारी थी।
गिरफ्तारी की कार्रवाई में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र के नेतृत्व में प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक मारकण्डेय सिंह मय हमराहिया पुलिस टीम ने शुक्रवार को शाम लगभग 6 बजे ग्राम पाली कालीपुर से सुमन यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पूछताछ में सुमन यादव ने स्वीकार किया कि बरामद बोलेरो पिकअप (UP66AT6050) उसकी ही है और उसने वाहन बिहार निवासी आरिफ पुत्र मालिक कुरैशी (ग्राम डुमरी, थाना दुर्गावती, जनपद भभुआ) को गो-तस्करी के उद्देश्य से चलाने के लिए दिया था। पुलिस ने बताया कि सैयदराजा में वाहन का पीछा करते समय ड्राइवर ने वाहन छोड़कर भाग जाना स्वीकार किया गया; तब से वह ड्राइवर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रही थी पर संपर्क नहीं हो पाया।
आरोपी का पता: सुमन यादव पत्नी नीरज यादव, ग्राम पाली कालीपुर, थाना सुरियावा, जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही)।
मुकदमा विवरण: मु0अ0सं0 128/2026, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली। पुलिस ने कहा है कि आरोपी के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटायी जा रही है। गिरफ्तारी में शामिल अधिकारी: थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, उपनिरीक्षक मारकण्डेय सिंह व थाना टीम।

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