गांजा तस्करी व बरामदगी में आरोपी को मिलीं जमानत

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वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) विनोद कुमार की अदालत ने 1 किलो 6 सौ ग्राम गांजा तस्करी करने के व बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। आदर्श नगर कालोनी, मण्डुवाडीह निवासी आरोपी शशिकांत मौर्या को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव वर्मा ने पक्ष रखा।



अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 जून 2024 को उप नि० सत्यम तिवारी मुढेला तिराहे पर ड्यूटी में मामूर थे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब चुरामनपुर गेट के अन्दर एक लाल रंग की टोटो में तीन लोग है जो गांजा की पुड़िया 20-20 रु में बेच रहे है। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी आता देख टोटो चालक गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। जिसपर पुलिस वालों ने घेरघार कर टोटो को रोककर तीनों से भागने का कारण पूछा गया एवं नाम पता पूछा गया तो टोटो ड्राइवर ने अपना नाम शशिकान्त मौर्या निवासी आदर्शनगर कालोनी थाना मण्डुआडीह बताया। पीछे बैठे दो व्यक्तियों से पहले ने अपना नाम सलाउद्दीन निवासी रफीपुर थाना शाहगंज जौनपुर, दूसरे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम गढ़ईपुर थाना बहरियाबाद गाजीपुर बताया।

मौजूद टोटों की तलाशी ली गयी कोई अन्य अवैध वस्तु बरामद नहीं हुयी। टोटो का नम्बर UP65116866 रंग लाल रंग का है। जिस पर पीछे ALIA लिखा है। एवं टोटो कवर में एक पोस्टर लगा है जिस पर इस आटो पर सवार मोदी का परिवार ।। मोटी का परिवार लिखा हुआ है। मौके पर चालान आईडी से आटो का रजिस्ट्रेशन नम्बर चेक करने पर टोटो के स्वामी का नाम राकेश राजभर निवासी राजापुर बनकट वाराणसी 221403 चेसिस नम्बर MA1LP20C3N5K88967 एवं इंजन नम्बर 2208061250 पाया गया।

 पूछने पर टोटो चालक शशिकान्त मौर्या उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह टोटो में किराये पर चलाता हूँ। थोड़े और पैसे की लालच में गांजे की पुड़िया बनाकर हम लोग बेचते है जिससे थोड़ा पैसा और बन जाता है। आज हमें सुबह ही गांजा मिल गये जिसकी पुड़िया बनाकर हमलोग बेचने निकले थे कि आपने पकड़ लिया। मौके पर बरामद गांजे का वजन कराया गया तो 1 किलो 600 गराम पाया गया। बरामद कुल 13 पुड़ियों का कागज सहित वजन किया गया तो कुल वजन 24 ग्राम पाया गया। इस प्रकार तीनी के कब्जे से कुल 1 किलो 624 ग्राम अवैध गाजा बरामद हुआ। 

बरामद गांजे के सम्बन्ध में तीनों से कागजात तलब किये गये तो तीनो देने से कासिर रहे। बरामद सभी गांजे को पास से एक सफेद कपड़ा मंगाकर उसमे रखकर सर्वशील मोहर कर नमन् मोहर तैयार किया गया। बरामद ब्रिकी के रुपयों की अलग अलग चिटबंदी किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से उनका अपराध बोध कराते हुये उनका यह कृत्य धारा 8/20 NDPS Act का एक दण्डनीय अपराध है।

 समय करीब 09.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया एवं मौजूद टोटो को कब्जा पुलिस लिया गया। दौराने बरामदगी एवं गिरफ्तारी जनता के काफी लोग इकट्ठा हो गये जिनसे गवाही के लिये कहा गया तो भलाई बुराई के डर से हट बढ़ गये है।

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