चकरघट्टा पुलिस ने दो वारंटी को घर से दबोचा, न्यायालय से जारी था NBW

चंदौली खबरें पुलिस
रिपोर्ट – रतन लाल 
चकरघट्टा। चन्दौली के चकरघट्टा थाना क्षेत्र में न्यायालय से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र (NBW) के अनुपालन में पुलिस ने शनिवार को दो वारंटी को उनके घर से गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों वारंटी अलग-अलग मुकदमों में न्यायालय में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद संबंधित न्यायालय चकिया में पेश करने के लिए रवाना किया।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशन में थाना चकरघट्टा के थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की। न्यायालय जेएम चकिया, जनपद चन्दौली द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्रों के अनुपालन में पुलिस टीम ने वारंटियों की तलाश की और उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया।

पुलिस ने बताया कि पहला वारंटी बृजेश कुमार पुत्र रामजी, निवासी ग्राम ठठवा, थाना चकरघट्टा, जनपद चन्दौली, उम्र 28 वर्ष है। उसके विरुद्ध न्यायालय में चल रहे ST No. 1133/2014, धारा 354(क), 452 भादवि से संबंधित मामले में गिरफ्तारी अधिपत्र जारी था। पुलिस टीम ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया।

दूसरा वारंटी गनेश पुत्र शान्ता विश्वकर्मा, निवासी ग्राम बजरडीहा, थाना चकरघट्टा, जनपद चन्दौली, उम्र 22 वर्ष है। उसके विरुद्ध ST No. 73/2026, धारा 305ए, 331(4), 317(2) बीएनएस से संबंधित मामले में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। पुलिस ने उसे भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक दोनों गिरफ्तारियां 19 सितंबर 2026 को सुबह करीब छह बजे से साढ़े सात बजे के बीच की गईं। गिरफ्तारी के बाद दोनों वारंटियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उन्हें संबंधित न्यायालय चकिया में प्रस्तुत करने के लिए रवाना किया गया।

चकरघट्टा पुलिस की इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अरविन्द्र कुमार यादव, हेड कांस्टेबल संजय कुमार साहू, हेड कांस्टेबल विनोद सिंह यादव, कांस्टेबल किशन सिंह, कांस्टेबल प्रणव सिंह, कांस्टेबल सोमनाथ और महिला कांस्टेबल प्रिया यादव शामिल रहीं।

पुलिस का कहना है कि न्यायालय से जारी गिरफ्तारी अधिपत्रों के अनुपालन के लिए वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में चकरघट्टा थाना पुलिस ने दोनों वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की है।

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