बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता: गणेश विश्वकर्मा

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अर्न्तराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर किशोर न्याय अधिनियम पर की गई चर्चा

चन्दौली। अर्न्तराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम प्रवर्तन कार्यालय में डी०के० मौर्य श्रम प्रवर्तन अधिकारी चन्दौली व संचालन श्रम प्रवर्तन अधिकारी नौगढ की संयुक्त अध्यक्षता में जन जागरण हेतु बुधवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।



गोष्ठी में अर्न्तराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम समस्याओं के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया जिसका मुख्य उद्देश्य जन मानस में बाल श्रम के विरूद्ध जन चेतना जागृत किये जाने पर जोर दिया गया। गोष्ठी में मौजूद गणेश विश्वकर्मा परार्मश दाता द्वारा किशोर न्याय अधिनियम पर चर्चा करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि बच्चों के जो अधिकार प्राप्त हैं। उन अधिकारों से बच्चों को वंचित नहीं किया जा सकता । बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु हर सम्भव मदद की बात कही गयी।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी चन्दौली द्वारा बच्चों के शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की अपील जनमानस से की गयी, ताकि बाल श्रम की मानसिकता से निजात पाया जा सके, उन्होंने बच्चों को राष्ट्र का भविष्य बताकर उनके समस्याओं का समाधान हेतु समाज के हर वर्ग की सहभागिता की लोगों से अपील की।

 गोष्ठी में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के समस्त कर्मचारी के अलावा ए०एच०टी०यू० के शिव
कुमार पाल, प्रियांशु ओझा सहित मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान वाराणसी/चन्दौली के जिला परामर्शदाता गणेश विश्वकर्मा व विभिन्न स्वंय सेवी संगठन के प्रतिनिधि व श्रमिक उपस्थित रहे।

अन्त में श्रम प्रवर्तन अधिकारी चन्दौली द्वारा उपस्थित लोगो को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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