नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को राहत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), द्वितीय, अनुभव द्विवेदी की अदालत ने फूलपुर थाने के पॉक्सो एवं दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित को बड़ी राहत दे दी. अदालत ने ग्राम कहरका ,थाना फूलपुर निवासी आरोपित जोगिन्दर पटेल पर लगे आरोपों को संदेह से परे साबित होने पर दोषमुक्त कर दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमन सिंह राजपूत व सुमन पटेल ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने 25 जुलाई 2017 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था की उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को कहरका, थाना फूलपुर निवासी जोगिन्दर पटेल ने शादी का लालच देकर शारीरिक सम्बन्ध (यौन उत्पीड़न) बनाता रहा.