चंदौली से बाइक चोरी कर बिहार खपाने का प्लान फेल, बाइक संग दो चोर पकड़ाए

क्षेत्राधिकारी सदर, चंदौली ने बताया, “थाना चंदौली पुलिस ने बेहतरीन कार्य किया है। 27 तारीख को हुई बाइक चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया गया। वादी की बाइक में चाबी लगी रहने के कारण चोरों ने आसानी से वारदात को अंजाम दिया था और इसे बिहार में बेचने का प्लान बना रहे थे। मुखबिर की सटीक सूचना पर वाजीदपुर मोड़ से दोनों अभियुक्तों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त आजाद शातिर अपराधी है, इसके ऊपर पहले से ही पाक्सो और SC/ST एक्ट समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे वाहन चोरों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।”

चंदौली। जिले में वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चंदौली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। चोरी की बाइक को बिहार में खपाने की योजना बना रहे दो शातिर चोरों को पुलिस ने वाजीदपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से चोरी की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

घटना 27 अक्टूबर की है। सैयदराजा के वेदहां धरौली निवासी रणविजय सिंह अपनी सुपर स्प्लेंडर बाइक संख्या UP67X1123 से चंदौली आए थे। उन्होंने अपनी बाइक संजय नगर वार्ड नंबर 11 स्थित हनुमन्त सोलर हाउस के सामने खड़ी की थी। बाइक में चाबी लगी हुई थी। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने शाम करीब साढ़े सात बजे बाइक चोरी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर थाना चंदौली में मु.अ.सं. 0519/2026 धारा 303(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चंदौली विन्देश्वर पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की बाइक के साथ दो युवक वाजीदपुर मोड़ पर खड़े हैं और बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिनांक 28.10.2026 को रात 21.37 बजे घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया।

पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान आजाद पुत्र सुल्तान (25) निवासी बिछिया कला और राहुल कुमार पुत्र सुजीत (18 वर्ष 6 माह) निवासी बिछियाकला, थाना चंदौली के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि आजाद शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ पाक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट सहित कुल 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

पुलिस ने चोरी की बाइक UP67X1123 बरामद कर मुकदमे में धारा 317(2) BNS की बढ़ोतरी करते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।