चन्दौली में गैस चोर गैंग का भंडाफोड़: गोदाम की सेंध काट रहे थे, तभी धमक पड़ी पुलिस, 30 सिलेंडर समेत 4 धराए
क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर ने बताया, “अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। रात में गश्त के दौरान अलर्ट रहने से एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। ये लोग गोदाम में सेंध लगाकर सिलेंडर चोरी कर अवैध रूप से बेचते थे। कुल 30 सिलेंडर और एक मैजिक गाड़ी बरामद हुई है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसे अपराधों पर रोक के लिए सभी गैस गोदाम संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।”

चन्दौली। जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात के अंधेरे में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मानसनगर कॉलोनी स्थित इण्डेन गैस गोदाम में सेंध काटकर सिलेंडर चोरी कर रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर तीन अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से कुल 30 चोरी के इण्डेन गैस सिलेंडर और वारदात में इस्तेमाल हुई एक टाटा मैजिक गाड़ी बरामद की है।
पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर गगन राज सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। दिनांक 29.10.2026 की रात करीब 1:57 बजे थाना अलीनगर पुलिस टीम रात्रि गश्त और चेकिंग पर थी। इसी दौरान मानसनगर स्थित गैस गोदाम के पास से खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। शक होने पर पुलिस टीम दबे पांव मौके पर पहुंची तो देखा कि एक युवक लोहे के पेचकस से गोदाम की दीवार में सेंध मारकर सिलेंडर निकाल रहा है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।
पकड़े गए अभियुक्त की पहचान रोहित खरवार (23) निवासी गांधीनगर सैदूपुर, थाना चकिया के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने छोटे भाई मोहित खरवार (19) और साथी रतन गौड (20) के साथ मिलकर चोरी कर रहा था और 11 सिलेंडर पहले ही टाटा मैजिक गाड़ी संख्या UP65MT3612 पर लादकर पटनवा निवासी सुधीर सिंह (46) के घर बेचने ले गए हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ग्राम पटनवा में सुधीर सिंह के घर पर छापा मारा और शेष तीनों अभियुक्तों को टाटा मैजिक गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया। घर से 11 और गोदाम के पास से 19 सिलेंडर बरामद हुए। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त लोहे का पेचकस, 6400 रुपये नकद और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 664/2026, धारा 317(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।