स्वास्थ्यकर्मी से दुष्कर्म के मामले में ड्राईवर जेल जाने के बाद नहीं मिली जमानत

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वाराणसी। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अम्बेडकनगर निवासी आरोपी नवीन यादव उर्फ़ सूरज यादव को जमानत अर्ज़ी सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी। अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता मनीष राय, आदित्य राय व सहयोगी अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद गुप्ता, अनिल यादव, मान सिंह और आकाश जायसवाल ने मंगलवार को पक्ष रखा।



अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थिनी ISHO (NGO) में स्वास्थ्य कार्ड बनाने का काम करती थी। जहां पर प्रार्थिनी की मुलाकात नवीन यादव से हुई। जो वहां ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। नवीन यादव काम के सिलसिले में प्रार्थिनी से बहाना करके बात करता था। इसी बीच एक दिन प्रार्थिनी को छोड़ने के लिए नवीन यादव उसके किराये के रूम पर आया।

 वहां प्रार्थिनी को अकेला पाकर कहने लगा मैं तुम्हे बहुत प्यार करता हूं कई दिनो से तुमसे मिलना चाहता था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो कहकर प्रार्थिनी को जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। 

प्रार्थिनी उससे बहुत बचने की कोशिश की लेकिन विपक्षी उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने में सफल रहा। उसी दौरान उसके साथ प्रार्थिनी की अश्लील तस्वीरे अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। प्रार्थिनी इसकी शिकायत पुलिस में करने को कहने लगी तो विपक्षी उससे शादी का वादा करके प्यार की कसम दिलाकर मना लिया।

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