औषधि अधिनियम के मामले में दो आरोपितों को मिली राहत

वाराणसी, 31जनवरी । अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (चौदहवा) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने औषधि अधिनियम थाना सिगरा के मामले में दो आरोपितों को राहत दे दी. बंगाली टोला, थाना दशाश्वमेध निवासी आरोपी आकाश विश्वास व औसानगंज, थाना जैतपुरा निवासी आरोपी मिंटू कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पीएन राय, अश्वनी यादव आशू व संजय सिंह ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 नवंबर 2023 शाम 7 बजे के लगभग थाना-सिगरा के उप निरीक्षक कुमार बहादुर सिंह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मलदहिया चौराहा के पास टाटा मालवाहक को रोका गया जिस पर एलोपेधिक दवा के कार्टून लोड के बिल बिल्टी की मांग करने पर वाहन का चालक सूरज राठौर ने बताया कि उसके पास कोई कागजात नहीं है, पीछे एक और बजाज एस्को आटो आ रही है उस पर भी यही माल लोड है उसके चालक मिन्टू कुमार ने बताया कि कागजात स्कूटी से एक व्याक्ति आ रहा है उसके पास है.
सफेद स्कूटी से आकाश विश्वास आकार और उसने दवा की सभी कागजात जय कार्गो मूवर्स एस्सार पेट्रोल पम्प के पास, लोहता से लादकर लाया जा रहा है. कागज दिखाने पर संदेह के आधार पर पुलिस बल द्वारा तीनों वाहन को सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ थाना सिगरा पर खड़ी किया एवं औषधि निरीक्षक विवेचक कुमार सिंह को सूचना दी गयी.
औषधि निरीक्षक विवेक कुमार सिंह एवं औषधि निरीक्षक संजय दूबे थाना सिगरा पहुंचकर कार्यवाही सम्पादित की तथा पुलिस बल के साथ जय कार्गो मवर्स के लोहता एस्सार पेट्रोल पम्प के पास गोदाम पर पहुंचे तो वहीं ट्रक जिसे चालक राजीव सिंह चला रहा था. उसने बताया कि ट्रक पर ONREX शीरफ लदे है. यह माल दिल्ली से पटना के लिए बुक किया गया था, जिसकी डिलीवरी जय कार्गो मूवर्स के वाराणसी स्थित गोदाम में देनी थी.
वाहन से 100 एम एल की कुल 18720 बोतले, टाटा मालवाहक से ONREX की 17720 बोतलें एवं उनका पैच की 2280 बोतले तथा बजाज आटो मू० पी० 65 जे०टी० 3752 से ONREX शीरफ़ की 8280 बोतलें बरामद हुई तथा प्रत्येक बैच से 4-4 बोतलें जांच हेतु संग्रहित की गयी. उक्त बरामदगी के आधार पर औषधि निरीक्षक विवेक कुमार सिंह द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के न्यायालय में परिवाद, दाखिल किया गया।