छेड़खानी व दलित उत्पीड़न में आरोपी की जमानत मंजूर

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट देवकांत शुक्ला की अदालत ने छेड़खानी व दलित उत्पीड़न में आरोपी को जमानत दे दी. नारिया थाना लंका निवासी आरोपी संजय कुमार खत्री को 50-50 हज़ार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 6 जून 2024 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि खत्री कॉम्प्लेक्स बीएचयू लंका के प्रथम तल पर चार कमरे व एक हाल जेएसडी रेस्टोरेंट खोलने के लिए मकान मालिक संजय कुमार खत्री को 1 मार्च 2023 से 28 फरवरी 2024 तक 55 हज़ार रुपये में लिया था. पीड़िता ने मकान मालिक को 165000 रुपये अग्रिम धनराशि चेक के माध्यम से दी. इसी के सन्दर्भ में किरायेदारी इकरारनामा लिखा गया.
पीड़िता जीएसडी० किचन व रेस्टोरेन्ट का स्वअर्जित धन से नवीकरण कराने से लेकर चलाने तक का खर्च तकरीबन 45,00,000/-रूपयो खर्च हुआ है. सयम-2 पर किरायानामा के अनुसार हर महीने किराया अदा करती रही है. किरायेदारी जीएसडी रेस्टोरेंट का रिनुवल किया गया है जो कि 1 मार्च 2024 से 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया तथा सुचारू रूप से रेस्टोरेंट चलता रहा.
लेकिन अचानक मकान मालिक संजय खत्री एवं उनकी पत्नी इन्दुबाला ने उक्त रेस्टोरेंट खाली करने के लिये नाजायज दवाव बनाया गया तथा 6 जून 2024 को कुछ अवांछनीय तत्वों के साथ जिसमे संजय खत्री एवं उनकी पत्नी इन्दुबाला तथा शत्रुधन सिंह उर्फ सन्नी पत्ता अज्ञात, चांदनी श्रीवास्तव के साथ 3 महिलायें पता अज्ञात कुछ दबंग व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थिनी के रेस्टोरेंट को जबरिया ताला तोड़ कर सारा सामान बाहर घसीटते हुये तोड़फोड़ करते हुये निकालने लगे.
साथ ही प्रार्थिनी को उपरोक्त व्यक्तियों ने अश्लील हरकत व गाली गलौज चमाईन सियारिन माधर चोद भाग जाओ वरना जान से मार दिया जायेगा कि धमकी देने हेतु हुये और रेस्टोरेंट में रखा कैश नगद और पार्टियों का चेक लूट लिये. प्रार्थिनी द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना लंका को 6 जून 2024 को प्रार्थना पत्र दिया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुआ.
फिर प्रार्थिनी ने एक प्रार्थना पत्र 9 जून 2024 को जीएसडी कीचन का वोर्ड चोरी होने के सन्दर्भ में दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई. प्रार्थिनी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से काफी परेशान हो रही है, इसके बावजूद प्रार्थिनी का कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया. प्रार्थिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र एसीपी भेलूपुर को दिया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी.
उसके रेस्टोरेंट के मकान मालिक संजय द्वारा शुभम चौबे को किराये पर दिया गया है, जो कि 15 जुलाई 2024 को रेस्टोरेंट में घुस कर मेरे रखे हुये सामान को रेस्टोरेंट के उपर शिफ्ट करने लगे जब मैने मना किया तो शुभम चौबे द्वारा मुझे गाली दिया गया और देते हुये बोला कि तुम चमाईन कर ही क्या सकती हो. मकान मालिक व सन्नी मेरे साथ हैं जो उखाड़ना है उखाड़ लो. जब मैने मो० निकालकर रिकार्ड करने के लिये तब चुप हो गया।