हेल्मेट नहीं तो पेट्रोल नहीं,जबरदस्ती किया तो होगा इतने का चालान

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फोटो खींचकर ग्रुप में डालें संचालक , एआरटीओ करेंगे कार्रवाई 
चंदौली। जनपद में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी श्री एस0एन0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ’’जिला सड़क सुरक्षा समिति’’ की बैठक सम्पन्न हुई 

उन्होंने जनपद में ’’नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी. प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया कि पेट्रोल पम्प संचालकों एवं सम्बन्धित अधिकारियों का एक व्हाट्स-अप ग्रुप बनाया जाए. यदि पेट्रोल पम्प पर कोई दो पहिया वाहन चालक द्वारा बिना हेल्मेट पहने पेट्रोल भराने हेतु जोर-जबरदस्ती किया जाता है तो उसकी फोटोग्राफ खिंचकर उक्त ग्रुप में डाला जाएगा जिसके सापेक्ष सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के विरूद्ध रू0 1,000/- का चालान करें.
अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि यदि ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेल्मेट नहीं पहना है उन्हें पम्प संचालक द्वारा पेट्रोल नहीं दिये जाने से आम जनमानस में सड़क सरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ-साथ हेल्मेट न पहनने के कारण घटित दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या काफी हद तक कमी लायी जा सकती है.
जनपद में कुल 2,51,858 दो पहिया वाहन पंजीकृत हैं. विदित है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में दो पहिया वाहन चालकों की कुल 13,982 दुर्घटनाओं हुई , जिसमें कुल 7,397 दो पहिया वाहन चालकों की मृृत्यु हो गयी. यह आंकड़ा सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्त्यिों का 31% है. सम्भवत् यदि दो पहिया वाहन चालक द्वारा हेल्मेट लगाया गया होता तो दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लायी जा सकती थी.
शासन द्वारा भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्यु पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा ’’नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ की रणनीति को जनपद में लागू किया गया है जो जनपद में 26 जनवरी 2025 से लागू है, जिसके अन्तर्गत जनपद के पेट्रोल पम्प संचालक द्वारा अपने पेट्रोल पम्प पर होर्डिंग लगाये गए हैं कि-’’दिनांक-26.01.2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालको पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो.’’ 
’’नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ की समीक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं में मृतको की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से भी दिनांक-03.02.2024 को अपर जिलाधिकारी चन्दौली की अध्यक्षता में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, ए0आर0टी0ओ0, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं पेट्रोल पम्प संचालकों संग विडियों कान्फ्रेंसिंग भी की गयी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को जनपद में कड़ाई से लागू करने हेतु निर्देश दिये गए. साथ ही पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित दिया गया कि किसी भी दशा में बिना हेल्मेट लगाये दो पाहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए.
विदित हो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरों (बी0आई0एस0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है. इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्मानों का प्राविधान है.

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