चंदौली में मिठाइयों की ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ जरूरी, 15 अक्टूबर से जांच; लापरवाही पर होगी कार्रवाई

चंदौली समाचार
चंदौली। जिले में 15 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों की बिक्री और भंडारण को लेकर नया नियम लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर मिठाई की दुकानों में ट्रे पर रखी खुली मिठाइयों के साथ ‘यूज बाई डेट’ यानी प्रयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। नियम के पालन की जांच के लिए 15 अक्टूबर से जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी और खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी मिठाई की सुरक्षित अवधि की जानकारी

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को उसकी ताजगी और सेवन की अंतिम तिथि की जानकारी उपलब्ध कराना है। अभी कई दुकानों पर खुली मिठाइयां बिना किसी स्पष्ट तिथि की जानकारी के बिक्री के लिए रखी जाती हैं। नई व्यवस्था के बाद ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले उसकी ‘यूज बाई डेट’ देख सकेंगे।

खाद्य विभाग के अनुसार अलग-अलग मिठाइयों की उपभोग अवधि उनकी प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया और रखरखाव के आधार पर अलग हो सकती है। मावा, छेना और दूध से बनी मिठाइयों के साथ ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाइयों की शेल्फ लाइफ भी अलग-अलग होती है। विभाग के मुताबिक यह अवधि करीब एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है।

खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा नियम

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नए निर्देशों के तहत अब यह व्यवस्था केवल पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं रहेगी। खुली मिठाइयों को भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करने के दायरे में लाया गया है।

इससे मिठाई कारोबारियों को बिक्री के लिए रखी मिठाइयों की निर्धारित उपयोग अवधि की जानकारी ट्रे पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदारी के समय उत्पाद की ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है।

15 अक्टूबर से दुकानों और निर्माण इकाइयों की जांच

नियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। 15 अक्टूबर से विभागीय टीमें मिठाई की दुकानों के अलावा निर्माण इकाइयों और भंडारण गृहों का भी निरीक्षण करेंगी।

जांच के दौरान मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ का प्रदर्शन किए जाने के साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े अन्य निर्धारित मानकों का भी निरीक्षण किया जाएगा। विभाग ने कारोबारियों से अभियान शुरू होने से पहले नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। गंभीर लापरवाही की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर कारोबार पर रोक लगाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

मिठाई खरीदते समय तिथि जरूर देखें

खाद्य विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि मिठाई खरीदते समय उसकी ‘यूज बाई डेट’ जरूर जांचें। खासकर खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहक यह सुनिश्चित करें कि ट्रे पर निर्धारित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। इससे उपभोक्ता अपनी जरूरत और सुरक्षित सेवन अवधि को ध्यान में रखकर मिठाई खरीद सकेंगे।

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