बलात्कार मामले में आरोपी को दस साल की सजा, बाइस हज़ार का जुर्माना

आर्थिक दण्ड न अदा कर पाने पर छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
चंदौली। मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पे0 जज पाक्सो एक्ट) की अदालत ने अजीत कुमार उर्फ धरमपाल पुत्र अर्जुन राम निवासी माटीगांव थाना व जनपद चन्दौली को बलात्कार के आरोप में दस साल की कठोर कारावास और बाइस हजार रूपए के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है.
ज्ञात हो कि थाना चंदौली पर दिनांक 24.11.2018 को अजीत कुमार उर्फ धरमपाल पुत्र अर्जुन राम निवासी ग्राम माटीगांव के विरुद्ध अपराध संख्या- 368/18 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना चन्दौली के पैरोकार का0 श्याम यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप शुक्रवार को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पे0 जज पाक्सो एक्ट) की अदालत ने अजीत कुमार उर्फ धरमपाल पुत्र अर्जुन राम निवासी माटीगांव थाना व जनपद चन्दौली को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया. अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.