12 सितंबर को चंदौली में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

71279279a3c3
प्री-लिटिगेशन, सिविल, वाहन चालान, बैंक रिकवरी समेत विभिन्न वादों का होगा निस्तारण
सटीक संवाद / रतन लाल 
चंदौली। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय चंदौली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसका आयोजन सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर वाद, वाहन चालान, भरण-पोषण संबंधी वाद, चेक बाउंस के मामले तथा मोटर यान अधिनियम से संबंधित वादों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा शमनीय दांडिक वाद, राजस्व वाद और चकबंदी वाद भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखे जाएंगे।
लोक अदालत के माध्यम से बैंक रिकवरी से जुड़े मामलों, श्रम विवादों, बीमा, बिजली और टेलीफोन संबंधी मामलों का भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जलकर निर्धारण और नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध दाखिल अपीलों समेत अन्य उपयुक्त वादों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के साथ ही पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और सौहार्द के आधार पर विवादों का समाधान कराना है। ऐसे मामलों के निस्तारण से पक्षकारों को समय और धन की बचत के साथ लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिल सकती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली की पूर्णकालिक सचिव श्रीमती निकिता गौड़ ने उक्त जानकारी देते हुए संबंधित वादकारियों और पक्षकारों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *