मुसहरों के बने अंत्योदय राशनकार्ड में छेड़छाड़ करना पड़ा भारी

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प्रधान सहित सचिव पर मुकदमा दर्ज 

चन्दौली,चकिया। विकास खण्ड के पिपरिया गांव मे राशन कार्ड बनाने में काफी घालमेल होने के कारण ग्राम प्रधान , ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और तत्कालीन सचिव के खिलाफ  मुकदमा दर्ज हो गया। जांच नहीं होती तो अब तक आठ मुसहर अंत्योदय राशनकार्ड से वंचित रह जाते।


फोटो: अजय राय लोगों से विचार विमर्श करते हुए 


गांव के समाज सेवी अरविंद कुमार सिंह की पहल ने लायी रंग , करीब ढेड़ साल से अंत्योदय राशनकार्ड पर राशन न मिलने के सवाल को लेकर अधिकारी के दरवाजे पर कई बार दिया दस्तक,कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो मिला न्याय,दर्ज हुआ कई धाराओं पर मुकदमा

आईपीएफ नेता अजय राय ने हर मुसहर परिवार को अंत्योदय राशनकार्ड देने , उनके अंत्योदय राशन कार्ड से छेड़छाड़ करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गांव के समाज सेवी अगर सचेत न रहें तो गरीबों को न्याय मिलना मुश्किल हैं प्रधान बदलते ही जो वोट नहीं दिए हैं यह चर्चा के अनुसार जो उनके साथ नहीं रहा हैं उसको न्याय मिलेगा ,यह उम्मीद करना मुश्किल हैं, पात्र भी होंगे तो कटेगा अंत्योदय राशनकार्ड, नहीं मिलेगा आवास। वहीं हुआ चकिया ब्लाक के पिपरिया गांव के आठ मुसहर परिवार के साथ. कट गया अंत्योदय राशनकार्ड और सालों तक रह गए राशन से वंचित लेकिन समाज सेवी अरविंद सिंह ने पुनः अंत्योदय राशन कार्ड दिलाने की कोशिश शुरू कर दिया।

सप्लाई विभाग,सेक्रेटरी,ब्लाक के बीडीओ से उपजिलाधिकारी तक काफी कोशिश के बाद रंग लाया और जांच की अन्य टीम ने मुसहर को पात्रता की श्रेणी में रखा और राशनकार्ड जारी कर दिया। लेकिन तब तक ढेड़ साल बीत गया और आठ परिवार इतने दिनों तक राशनकार्ड से मिलने वाले राशन से वंचित रहा। उनके जीवन काफी कठिनाइयों से गुजरा उनके दुःख को देखते हुए अधिकारियों से निराश होने पर समाज सेवी अरविंद सिंह ने कोर्ट में कार्रवाई के लिए दरवाजा खटखटाया और अंत में सफलता मिली और कोर्ट ने प्रधान , प्रधान प्रतिनिधि और निवर्तमान सेक्रेटरी पर 465 ,466, 467, 468 ,471,120B धाराओं में मुकदमा दर्ज कार्य वाही करने के लिए पुलिस प्रशासन को आदेश दिया ! 

आईपीएफ राज्य कार्य समिति सदस्य अजय राय ने कहा हर मुसहर परिवार को आवास देने की बातें हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं ,लेकिन अभी तक काफी संख्या में मुसहर परिवार को आवास नहीं मिल पाया हैं ,उच्च अधिकारियों से बातें होने पर उनके पास निजी जमीन नहीं हैं यह कह दिया जाता हैं इसलिए मुसहर जाति को वनाधिकार अधिनियम के जमीन का पट्टा देकर या ग्राम सभा की जमीन का पट्टा देकर मालिकाना हक देकर आवास योजना का लाभ दिया जाए।

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