भ्रष्टाचार मामले में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सिपाही दोषमुक्त

वाराणसी। बत्तीस साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस के प्रवर्तन विभाग, इलाहाबाद के सिपाही रसाल सिंह यादव पच्चीस सौ रुपए घूस लेने के मामले में विशेष न्यायाधीश,भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम (द्वितीय) रजत वर्मा की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया. अदालत में आरोपी का पक्ष अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने रखा.
गौरतलब है कि तत्कालीन एसएसपी इलाहाबाद के आदेश पर वर्ष 1993 में इलाहाबाद आरटीओ ऑफिस के एआरटीओ ज्ञानस्वरूप गुप्ता और सिपाही रसाल सिंह यादव व अन्य पांच सिपाहियों के विरुद्ध थाना दारागंज में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अदालत ने पाया कि आरोपी रसाल सिंह यादव द्वारा शिकायतकर्ता से घुस प्राप्त नहीं किया गया था और बरामदासुदा माल भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. घूस की धनराशि की बरामदगी भी ARTO ज्ञानस्वरूप गुप्ता के बैग से हुई थी. विचारण के दौरान ARTO और दो अन्य अभियुक्तों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ विचारण उपशमित कर दिया गया था.
न्यायालय ने रसाल सिंह यादव और एक अन्य अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया.