सकलडीहा पुलिस ने नाबालिक छात्रा को भगाने वाले आरोपी को पटना से दबोचा, भेजा जेल
नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर भगाने के मामले में सकलडीहा पुलिस ने पहले 48 घंटे के भीतर छात्रा को सकुशल बरामद किया और बाद में सर्विलांस व बयान के आधार पर आरोपी की पहचान कर पटना से गिरफ्तार किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
सकलडीहा। चंदौली जिले के सकलडीहा थाना क्षेत्र में 12 अगस्त को विशुनपुर कला की नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने वाले नालंदा निवासी 21 वर्षीय अनुज कुमार को पुलिस ने बुधवार को पटना के चौक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाने के बाद मुकदमे में एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(5)v की बढ़ोतरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने छात्रा को घटना के 48 घंटे के भीतर पटना से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था। छात्रा के बयान और सर्विलांस जांच से आरोपी की पहचान हुई थी, जिसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को सकलडीहा थाना क्षेत्र के विशुनपुर कला गांव से एक नाबालिग छात्रा को अज्ञात व्यक्ति शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। छात्रा के घर से गायब होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और मामले की सूचना पुलिस को दी।
छात्रा के पिता की तहरीर पर सकलडीहा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 165/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने धारा 137(2)/87 बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू की।
मामले को गंभीरता से लेते हुए सकलडीहा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से छात्रा की तलाश तेज की और घटना के 48 घंटे के भीतर उसे पटना से सकुशल बरामद कर लिया। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद छात्रा को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना आगे बढ़ाई। छात्रा के बयान और सर्विलांस जांच के आधार पर उसके साथ जाने वाले युवक की पहचान अनुज कुमार पुत्र कृष्णनन्दन शाह, निवासी ग्राम बसनियाव, थाना गोखुलपुर, जनपद नालंदा, बिहार के रूप में हुई। उसकी उम्र करीब 21 वर्ष बताई गई है।
पहचान सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। हालांकि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आखिरकार 7 अक्टूबर को पटना के चौक थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सकलडीहा थाने लाया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमे में एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(5)v की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन और थानाध्यक्ष सकलडीहा भूपेन्द्र कुमार निषाद के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में उपनिरीक्षक अजय कुमार शर्मा, कांस्टेबल अभिषेक सिंह और कांस्टेबल देवेन्द्र मौर्य शामिल रहे।