पुनरावृत्ति अपराधी गिरफ्तार: राहुल चौहान से 315 बोर तमंचा और जिन्दा कारतूस बरामद

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चंदौली के थाना बलुआ पुलिस ने सैदपुर गंगा नदी पुल के समीप एक शातिर गो-तस्कर को 315 बोर अवैध तमंचा और एक जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया है।

मंगलवार को करीब 02:35 बजे पुलिस टीम ने सैदपुर गंगा नदी पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान स्कार्पियो संख्या UP62AY7215 को रोका। वाहन पर सवार राहुल चौहान पुत्र रामसुख उम्र 26 वर्ष , निवासी आनापुर सरयां थाना करँडा, जिला गाजीपुर के पास तलाशी लेने पर एक अदद 315 बोर तमंचा व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।
प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह गो-तस्करी करता है और पुलिस द्वारा रोके जाने की स्थिति में पुलिस से बचने के लिए यह तमंचा रखा था। उसने कहा कि यह तमंचा लगभग तीन वर्ष पहले बिहार के सोनपुर पशु मेले में किसी अनजान व्यक्ति से लगभग 6,000 रुपये में खरीदा था। अभियुक्त ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और आगे ऐसी गलती नहीं करने की बात कही।
थाना बलुआ में अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 176/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है जिसमें अनेकों केस दर्ज हैं: मु.अ.सं.192/2021 (धारा 3/5ए/8 गोवध निषेध अधिनियम) थाना जमानियां, मु.अ.सं.45/2023 (धारा 3/5ए/8 गोवध, 307/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट) थाना दुल्लहपुर, मु.अ.सं.78/2023 (धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट) थाना दुल्लहपुर, मु.अ.सं.82/2023 (धारा 3/25 आर्म्स एक्ट) थाना करंडा, मु.अ.सं.13/2023 (धारा 3/5ए/8/5 गोवध निषेध) थाना नगसर हाल्ट, तथा नवीन प्रकरण मु.अ.सं.176/2026 थाना बलुआ।
गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक अमित कुमार सिंह (चौकी मारूफपुर), उपनिरीक्षक अरविन्द सोनकर और कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार शामिल थे।

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