अलीनगर में इनोवा से 6 कुंतल गोमांस बरामद, बिहार से वाराणसी में आपूर्ति; एक गिरफ्तार
वैज्ञानिक जांच और नेटवर्क की पड़ताल अहम: 6 कुंतल संदिग्ध मांस की बरामदगी के मामले में प्रयोगशाला रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, कथित आपूर्ति नेटवर्क की जांच और साक्ष्यों का सत्यापन मामले की दिशा तय करेंगे। फिलहाल मांस की प्रकृति की अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी।

चंदौली। अलीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनोवा कार से 6 कुंतल संदिग्ध गोमांस बरामद किया है। मौके से बिहार निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य लोग फरार हो गए। पुलिस ने वाहन से दो चापड़ भी बरामद किए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बिहार से वाराणसी तक मांस की आपूर्ति किए जाने की बात बताई है। हालांकि, बरामद मांस के गोमांस होने की अंतिम पुष्टि प्रयोगशाला जांच के बाद होगी।
पुलिस के अनुसार, 17 अक्टूबर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अलीनगर पुलिस टीम ने सिंधीताली पुल के पास इनोवा वाहन संख्या UP65BT5561 को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि वाहन चालक ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इसी दौरान इनोवा डिवाइडर से टकराकर रुक गई। वाहन से चालक और पीछे बैठा एक व्यक्ति उतरकर फरार हो गया, जबकि चालक के बगल में बैठे व्यक्ति को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान फैयाज कुरैशी (45), पुत्र मोहम्मद इस्लाम कुरैशी, निवासी बेलौड़ी पंचायत, थाना मोहनियां, जिला कैमूर-भभुआ, बिहार के रूप में हुई। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को 6 कुंतल संदिग्ध गोमांस और दो चापड़ मिले।
बिहार में गोवंश काटकर वाराणसी में बेचने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वे बिहार में गोवंश को काटकर मांस तैयार करते हैं और उसे वाहन से वाराणसी ले जाकर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। पुलिस इस कथित आपूर्ति नेटवर्क और फरार व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है।
मौके पर बुलाए गए पशु चिकित्साधिकारी ने मांस को प्रथम दृष्टया गोमांस बताया। पुलिस ने आवश्यक नमूने संकलित कर सील कर दिए हैं। नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जाएगा, ताकि मांस की प्रकृति की वैज्ञानिक पुष्टि हो सके।
गोवध निवारण अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा
पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अलीनगर थाने में मुकदमा संख्या 640/26 दर्ज किया है। इसमें गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/5बी/8, आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1)/3(5) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
पुलिस टीम ने की कार्रवाई
इस कार्रवाई में अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह, उपनिरीक्षक अमित सेन सिंह, उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव, हेड कांस्टेबल नन्दलाल यादव तथा कांस्टेबल वजाहत अली सिद्दिकी, शैलेन्द्र सिंह और राज मुहम्मद शामिल रहे।