गोतस्करी करने वाले गिरोह के गैंग लीडर व सदस्य के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

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चन्दौली,
सकलडीहा। गोतस्करी करने वाले गैंग लीडर पंकज यादव पुत्र रामविलास निवासी ग्राम प्रतापपुर मझवार व गैंग के सदस्य रामबली यादव उर्फ लालू यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम मुस्तफापुर , हैदर पुत्र तुफानी निवासी ग्राम मुस्तफापुर थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध शुक्रवार को थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट में पाबंद कर विधिक कार्यवाही की गयी।



गैंग लीडर पंकज यादव व गैंग के सदस्य हैदर का पूर्व के अपराधिक इतिहास 

1. मु0अ0सं0-06/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली 
2. मु0अ0स0-78/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

गैंग के सदस्य रामबली यादव का पूर्व का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-06/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0-345/2023 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना चन्दौली जनपद चन्दौली
3. मु0अ0स0-78/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में 
थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, हे0का0 बन्टी सिंह, का0 रणविजय कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली शामिल रहे।

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