धोखाधड़ी व धमकी मामले में आरोपी को मिली अग्रिम ज़मानत

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वाराणसी। अपर सत्र न्यायालय (तेरहवां) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने साढे चार लाख रूपये की धोखाधड़ी व पैसे मांगने पर धमकी देने के मामले में आरोपी डीएलडब्लू, ककरमत्ता, थाना मंडुवाडीह निवासी विजय कुमार मिश्र को राहत दे दी. पुलिस द्वारा गिरफ्तार कीये जाने की दशा में 50-50 हजार रूपये की दो जमानतें एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजीव राय व विनोद शर्मा ने पक्ष रखा.



परिवाद महेंद्र कुमार गुप्ता का आरोप है की आरोपितों ने प्रार्थी को डी॰एल॰डब्लु० में नौकरी की सूचना दी. प्रार्थी ने फार्म भरकर दिया और प्रार्थी को विश्वास में लेकर साढे चार लाख रूपये चार बार में लिया. जिसमें से उन्होंने दो बार लिये गये रूपयों के बदले में अपना भरोसा दिलाने के लिए स्टेट बैंक के दो चेक दिये. कुछ दिन बाद पता चला कि वे लोग नौकरी दिलाने के नाम पर ठगते है.

परिवादी के द्वारा अपने पैसों की मांग की गई तो आश्वासन दिये जाने के बाद भी परिवादी को रूपयों की अदायगी नहीं की गई. परिवादी के द्वारा घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को दिया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई. तब थक हार कर परिवादी की तरफ से परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया.

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