सस्ते गल्ले की दुकान निरस्त, कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

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चार माह का डकार गया था राशन, ग्रामीणों से अंगूठा लगवाता रहा                            

चन्दौली, जिले के धानापुर ब्लॉक के अवही गांव की सस्ते गल्ले की दुकान निरस्त कर कोटेदार के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर हुई है.



ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि कोटेदार रामअवतार द्वारा चार माह तक उनसे अंगूठा लगवाया जाता रहा, परन्तु उन्हें राशन नहीं मिला है. सबका राशन कोटेदार अकेले डकार गया है. जांच में आरोप सत्य पाया गया. जिस आधार पर कार्रवाई हुई है.

शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच की. जांच में पाया गया कि उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप सही थे और विगत चार माह से अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन का वितरण नहीं किया गया था.

जांच के दौरान आपूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने आपूर्ति सहायक नितिन कुशवाहा के साथ निरीक्षण किया. मौके पर उचित दर की दुकान बंद पाई गई और विक्रेता रामअवतार से संपर्क नहीं हो सका. उनके पुत्र श्रवण कुमार ने फोन पर बताया कि वह अपनी बुआ के इलाज में व्यस्त हैं. लेकिन विक्रेता द्वारा छुट्टी के लिए कोई लिखित आवेदन कार्यालय में नहीं दिया गया था.इसके उपरांत उचित दर दुकान को सील कर दिया गया.

बाद में, उपजिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार दिनेश शुक्ला और आपूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने सस्ते गल्ले की दुकान की सील खोलकर कोटेदार के पुत्र श्रवण कुमार की उपस्थिति में निरीक्षण किया. इस दौरान दुकान में 40 कुंतल गेहूं और 60 कुंतल चावल कम पाया गया, जो कुल 100 कुंतल खाद्यान्न था.

इस मामले में धीना थाने में 100 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी करने और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाई गई है. इसके साथ ही दुकान का अनुबंध पत्र भी निलंबित कर दिया गया है।

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