Headlines

चंदौली में धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को सजा

पचास हजार रूपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित 

चन्दौली। मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती इन्दू रानी सिविल जज जू0डि0 की अदालत ने सैयदराजा थाने के दो आरोपी को धोखाधड़ी के मामले में दण्ड व कारावास की सजा सुनाई है।



पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चंदौली पुलिस “ऑपरेशन कन्विक्शन” को निरन्तर सफल बना रही है जिसके क्रम में धोखाधड़ी करने के दो दोषी को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय उठनें तक की सजा व 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।  

बता दें कि दिनांक 11.05.1992 को चालक जगदीश सिंह पुत्र राम नरायन सिंह निवासी अमहिया थाना झगहा जनपद गोरखपुर व दीपचन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी अमोढा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर के विरुद्ध थाना सैयदराजा पर अपराध संख्या- 96/2022 धारा 420,467,468 के तहत पंजीकृत किया गया। 

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपिन मिश्रा (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बुधवार को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती इन्दू रानी सिविल जज जू0डि0 जनपद चन्दौली द्वारा उक्त दोनों दोषी को न्यायालय उठनें तक की सजा व 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *