आखिर किसके सह से अलीनगर से बिहार भेजी जाती है शराब की खेप

पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी नहीं थम रही मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और गो तस्करी
मुखबिर की सूचना पर ही पकड़े जाते हैं बडे़ तस्करी करने वाले तो पुलिस आखिर में कर क्या रही है?
चंदौली। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे एक तरफ जहां मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए जनपद भर में निरन्तर चेकिंग अभियान चलाकर धड़ पकड़ करवा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अलीनगर थाना क्षेत्र से शराब की बड़ी बड़ी खेप बिहार में भेजी जा रही हैं जिसका खुलासा मुखबिर की सूचना पर हुआ है. आखिर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, गौ तस्करी से लेकर बड़े पैमाने हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा मुखबिर की सूचना पर ही हो रहा है तो पुलिस आखिर में क्या कर रहे हैं? यह बात जनता के बीच में सवालिया निशान बन चुकी है. बिना वेतन का मुखबिर अपने जानो की बाजी लगाकर आखिर पुलिस के पीछे भागता क्यों है? यह बात भी उच्चाधिकारियों के संज्ञान में होनी चाहिए.
मुखबिर की सूचना पर सोमवार को सदर कोतवाली पुलिस ने नवीन मंडी के सामने हाइवे सड़क से जा रही सोनालिका ट्रैक्टर जिसका नम्बर BR24GD0611 जिसमे ईंट लदी ट्राली लगी थी. ईट हटवाकर देखा गया तो चार परत ईट के नीचे कुल 55 पेटी 8 पीएम ट्रेट्रा पैक 180 ml अवैध अग्रेजी शराब बरामद हुआ. प्रत्येक पेटी में 48 पाउच कुल मात्रा 475.20 लीटर बरामद हुआ.जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रूपये है आंकी गई है.
पूछताछ के दौरान पकडे गये अभियुक्त ने बताया कि मै हाइवे पर ट्रैक्टर ले कर जाता हूं वही हाइवे पर एक व्यक्ति आता है अलीनगर से कुछ दूर आगे माल लदा ट्रैक्टर मुझे मिल जाता है मैं वही से लेकर बिहार चला जाता हूं जहां पर शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध है तो वहां पर शराब को ऊचे दामो पर बेच कर ट्रैक्टर मालिक को काफी मुनाफा प्राप्त होता है मुझे प्रति चक्कर के हिसाब से 10000/- रु0 प्राप्त होता है.
ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नं0 BR24GD0611 ई चालान एप्प से चेक किया गया तो वाहन स्वामी मनोज पाण्डेय पुत्र मदन पाण्डेय निवासी मोहता काराकट रोहतास बिहार चेचिस नं0 EUHSP1474821SM ई0नं0 3100NS44G1458788F31 पाया गया व जिसका भौतिक सत्यापन किया गया तो सही पाया गया.
पकड़े गये वाहन चालक की पहचान कुन्दन कुमार पुत्र स्व० हलिवन्त सिंह निवासी बहुआरा थाना सूर्यपुरा जिला रोहतास उम्र करीब 24 वर्ष के रुप में हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 265/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.