जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत

वाराणसी। जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने शिवपुर थाने के जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी। काशीराम आवास (शिवपुर) निवासी आरोपी रवि कुमार को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत राय चुन्ना, विपिन शर्मा व आकांक्षा सिंह ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी नितिश कश्यप ने 6 सितंबर 2024 को शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 5 सितंबर 2024 को शाम लगभग 5:30 बजे वादी का भाई आशीष कुमार कश्यप उर्फ गोलू ब्लॉक के सामने मौजूद था.
तभी पुरानी रंजिश को लेकर दिनेश कन्नौजिया, दीपक, रवि विलेन गाली-गलौज करने लगे, मना करने पर वादी के भाई आशीष कुमार कश्यप उर्फ गोलू को पत्थर से सिर पर मारकर बेहोश कर दिये. बेहोशी की हालत ही में उसे दीनदयाल हास्पिटल में लाकर भर्ती कराया गया. स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उसे वहां से ट्रामा सेन्टर बीएचयू में रेफर कर दिया गया जहां इलाज़ चल रहा है.