सपा नेता के घर हुए जानलेवा हमले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

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इस मामले में पांच और आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है
 
गुण्डा टैक्स नही देने पर किया गया था हमला 

वाराणसी। ज़िला जज संजीव पांडेय की अदालत ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मीरघाट में सपा नेता के घर हुए गोलीकांड (जानलेवा) हमले के मामले में दो आरोपियों मीरघाट निवासी गोविंद यादव व ग्राम सूजाबाद, पड़ाव थाना रामनगर निवासी आरोपी साहिल यादव की नियमित जमानत अर्ज़ी सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी।

 अदालत में जमानत अर्ज़ी का विरोध प्रभारी ज़िला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता संजीव वर्मा व उनके सहयोगी अधिवक्ता रोहित मिश्रा और सन्नी गुप्ता ने किया। बताते चले कि इसी मामले में इसके पूर्व भी पांच और आरोपियों की जमानत अर्ज़ी इसी कोर्ट से ख़ारिज हो चुकी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 मार्च 2024 को दिन में करीब 1.00 बजे वादी सपा नेता विजय उर्फ विज्जू यादव के घर पर गोविन्द यादव, साहिल यादव, अंकित यादव, शिवम शर्मा, शोभित शर्मा व उनके साथ 10 से 12 अन्य लोग असलहों से लैस होकर गुण्डा टैक्स न देने के कारण एकराय होकर हमला बोल दिए।

 गोविन्द यादव, अंकित यादव, व साहिल यादव ने अपने पास लिए अवैध असलहों से वादी और उसके परिवार को लक्ष्य करके जान से मारने के लिए ताबडतोड फायरिंग करने लगे और अन्य लोग अपने पास लिए डंडे व अन्य धारदार हथियारों से मारने लगे जिससे निर्भय यादव उम्र 6 वर्ष के जांघ में गोली लगी है। किरन यादव और दिनेश यादव के पैर में व रजनी यादव के सर में गोली लगी। उमेश यादव को भी चोटे आई है।

 सभी का इलाज ट्रामा सेंटर बी०एच०यू० में किया गया। बताते चलें कि इसी मामले में आरोपी गोविंद यादव की मां ने कोर्ट में बीएनएस की धारा 175 (3) के तहत कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर मामले में वादी विजय यादव समेत 10 नामजद व कई अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगायी है।

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