हत्या के दोषी को आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दण्ड से किया गया दण्डित

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चन्दौली। मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पेशल जज पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा 01 अभियुक्त मनोज सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र रामनवल सिंह निवासी हुदहुदीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली को आजीवन कारावास की सजा व 60000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।  



जनपद चन्दौली थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्धि का विवरण

 दिनांक 20.09.2022 को धारा 302,201 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. मनोज सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र रामनवल सिंह निवासी हुदहुदीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 233/22 धारा 302,201 भादवि थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया। 

  
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी धीरज कुमार (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 10.06.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पेशल जज पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है।

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