विधान से समाधान: महिलाओं के हितार्थ साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

चंदौली। माननीय उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा श्रीमान अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश, चन्दौली श्री रविन्द्र सिंह के दिशा-निर्देशन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली, श्री विकास वर्मा-। के द्वारा “विधान से समाधान” के अन्तर्गत महिलाओं के हितार्थ संरक्षण कानून सम्बन्धी विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार मुख्यालय चन्दौली में किया गया.
उक्त कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रथम रिसोर्स पर्सन पैनल अधिवक्ता श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा बाल विवाह पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई. रिसोर्स पर्सन पैनल अधिवक्ता श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा समान अधिकार कानून पर विशेष जोर देते हुए बताया गया कि समाज में महिलाओं को भी वही अधिकार है जो पुरूषों को है, उनके द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्य के बीच एकरूपता बनी रहनी चाहिए.वहीं आपसी विवाद को सुलह-समझौता से निस्तारण किए जाने पर चर्चा की गई तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14.12.2024 के बारे में भी जानकारी दी गई.
द्वितीय रिसोर्स पर्सन पैनल अधिवक्ता श्री रितिक रोशन सिंह के द्वारा महिलाओं के संदर्भ में अपहरण, एसिड अटैक, बलात्कार, दहेज हत्या व मानव तस्करी के कानून के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई व उक्त अपराधों में होने वाली सजा को विस्तारपूर्वक समझाया गया. अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण इस जागरूकता कार्यक्रम के जरिए होना आवश्यक है.
उक्त कार्यक्रम में विधिक सलाहकार सी० डब्लू ०सी० धर्मेंद्र सिंह द्वारा महिलाओं की समस्या के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग के विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गई एवं मानसिक विकास के प्रति सदैव सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया. यह भी बताया गया कि महिला हेल्प लाईन 181 व 1090 जिसका लाभ प्रतिकूल परिस्थितियों में महिलाओं द्वारा उठाया जा सकता है. अन्त में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली श्री विकास वर्मा-l द्वारा जानकारी दी गई कि महिलाओं को भी अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।