छात्रवृति पाने के लिए पिता के नाम का देना होगा आय प्रमाण

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ऑन लाइन भरे फॉर्म को समाज कल्याण विभाग ने किया निरस्त, पुनः भरना होगा फार्म

चंदौली। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमावली में किये गये प्राविधानों के अनुसार छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र में माता-पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगाते हुए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की व्यवस्था है. 

वित्तीय वर्ष-2024-25 में नवीन छात्र/छात्राओं द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाते हुए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है, को जनपद स्तर से नियमावली के प्राविधानों के क्रम में आवेदन पत्र को निरस्त/रिजेक्ट किया गया है. जिन छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र रिजेक्ट हुआ है.
 वे अपने माता-पिता/अभिभावक/पत्ति का आय प्रमाण पत्र बनवाकर ऑनलाईन आवेदन में पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा-09-10 हेतु संशोधन की तिथि 29 जनवरी 2025 से 03 फरवरी 2025 तक एवं ऑनलाईन संशोधित आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थाओं द्वारा 29 जनवरी से 07 फरवरी 2025 तक अग्रसारित किया जायेगा.
 इसी प्रकार कक्षा-11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु संशोधन की तिथि 05 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक एवं संशोधित आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा पुनः अग्रसारित करने की तिथि 05 फरवरी से 13 फरवरी 2025 निर्धारित है.
अतः जनपद में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं एवं शिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को संशोधित कराते हुए शिक्षण संस्थाओं से आवेदन पत्र को अग्रसारित कराना सुनिश्चित करायें.

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