वाराणसी में दुष्कर्म के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्ज़ी ख़ारिज

वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश व फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में निराला नगर, शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी शुभम सिंह की अग्रिम जमानत अर्ज़ी बुधवार को सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्ज़ी का विरोध वादिनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौज़दारी विपिन शर्मा व नागेश्वर प्रसाद (आकाश) ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थिनी के पड़ोस के रहने वाला शुभम सिंह से दोस्ती हो गयी थी। विपक्षी शुभम सिंह से दोस्ती लगातार एक साल तक चली एवं दोनों की दोस्ती काफी घनिष्ठ हो गयी। विडियों काल पर भी बात करने लगे तथा विपक्षी शुभम सिंह पूरे षड्यंत्र के तहत प्रार्थिनी पर पूरा विश्वास जमा लिया।
विपक्षी प्रार्थिनी के उपर मिलने का दबाव बनाने लगा। विपक्षी के दबाव पर प्रार्थिनी मिलने को तैयार हो गयी। मिलने पर विपक्षी ने प्रार्थिनी के साथ गलत व अश्लील हरकते जबरदस्ती करने लगा तथा उसी समय प्रपोज कर दिया और शादी का आफर दिया।
शुभम सिंह ने जबरजस्ती सम्बन्ध बनाया विरोध करने पर जल्द ही शादी करने की बात कही तथा भिन्न – भिन्न जगहों पर प्रार्थिनी को ले जाकर प्रार्थिनी के साथ जबरदस्ती सम्बन्ध बनाता रहा विरोध करने पर प्रार्थिनी का विडियों वायरल करने की धमकी भी देता।
काफी दिन बीत जाने का बावजूद भी विपक्षी अपने परिवार में शादी की बात नहीं की। प्रार्थिनी विपक्षी के घर जाकर विपक्षी के माता संगीता सिंह व पिता अनिल सिंह से बात की तो विपक्षी के माता – पिता प्रार्थिनी को वैश्या कह कर प्रार्थिनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, तथा कहा कि दुबारा मेरे घर आयी तो तुमको जान से मार देंगे।
विपक्षी षड़यंत्र के तहत एक कैफे में बुलाया जब प्रार्थिनी वहाँ पहुंची तो शुभम सिंह देखते ही मारने पीटने लगा। प्रार्थिनी पूर्व मे लिखित एक शिकायती प्रार्थना पत्र दी थीं। जिस पर विपक्षी ने शादी करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था परन्तु एक सप्ताह व्यतीत होने के पश्चात भी विपक्षी अपना मोबाइल बन्द कर के फरार हो गया है तथा दूसरे दूसरे व्यक्तियो से जान से मारने की धमकी दिलवा रहा है।