शाहपुर कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, कोटा निलंबित

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डेढ़ सौ कुंतल खाद्यान गबन का आरोप, राशन वितरण में अनियमितता और राशन नही देने की शिकायत, 

चंदौली। जनपद के सदर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में कोटेदार द्वारा राशन वितरण में भारी अनियमितता व राशन नहीं देने एवं डेढ़ सौ कुंतल खाद्यान गबन का मामला बीते दिनों प्रकाश में आया था. ग्रामीणों की शिकायत पर जॉचकर्ता अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचा तो कोटेदार मौके से फरार मिला. जिसपर दुकान को सील मोहर बंद कर कोटेदार के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कोटा निलंबित कर दिया.

ज्ञातव्य हो कि माह सितंबर में जिला प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत शाहपुर ब्लॉक चंदौली में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था जिसमें गांव सभा के लोगों द्वारा शाहपुर के भ्रष्ट कोटेदार सुरेंद्र कुमार के विरुद्ध राशन वितरण में अनियमितता करने तथा समय से राशन न देने की शिकायत की गई थी.


जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव एवं पूर्ति निरीक्षक बरहनी विवेक कुमार को सौंपी. जिनके द्वारा दुकान की जांच करने पर कोटेदार मौके से भाग गया. कोटेदार के अनुपस्थित रहने पर दुकान को सील मोहर बंद कर कार्डधारकों के बयान प्राप्त किए गए.अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा पूर्ति निरीक्षक बरहनी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी चंदौली के साथ नायब तहसीलदार चित्रसेन के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच कराई गई.

जांच टीम के तीन बार गांव में जाने पर भी कोटेदार पूरे घर पर ताला बंद कर भाग गया. अंततः थाना बबुरी की पुलिस फोर्स से सहयोग प्राप्त कर जांच टीम द्वारा दुकान का सील बंद ताला खोलकर राशन के स्टॉक की जांच की गई. जांच में पाया गया कि विक्रेता सुरेंद्र कुमार द्वारा दिसंबर माह में वितरित होने वाले लगभग डेढ़ सौ कुंतल से अधिक राशन का गबन कर लिया गया है. जिलाधिकारी के आदेश के बाद उक्त कोटेदार के विरुद्ध विकास खंड चंदौली के पूर्ति निरीक्षक गुलाम साबित द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है साथ ही दुकान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया.

वहीं जिला पूर्ति अधिकारी श्री मनीष विक्रम सिंह द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र से मिल रही ऐसी शिकायतों के विरुद्ध टीम गठित कर सघन जांच कराई जा रही है तथा समय से राशन न देने वाले एवं अनियमितता बरतने वाले ऐसे कोटेदारों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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