रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दण्डनीय अपराध

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रिपोर्ट! संदीप कुमार मुगलसराय

चन्दौली,
पीडीडीयू नगर।रेलवे द्वारा फेस्टिवल के दौरान नियमित गाड़ियों के अतिरिक्त पूजा विशेष ट्रेनों का संचलन किया जा रहा है।जिससे कि उनकी यात्रा सुखमय हो । यात्रा को सुखद एवं सुरक्षित बनाने के लिये यात्रियों से रेल प्रशासन की अपील है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल एवं कीरोसीन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को लेकर यात्रा न करें।

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जन संपर्क अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने बताया कि रेल अधिनियम 1989 की धारा-67, 164 एवं 165 के अन्तर्गत रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दण्डनीय अपराध है। ऐसा करते हुये पाये जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना या तीन साल तक की कैद अथवा दोनों हो सकता है। गाड़ियों में आग की दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यात्रियों को जागरूक करने के लिये भारतीय रेल पर यात्रियों के बीच 37000 पैम्फलेट वितरित किये गये।

 12.5 हजार स्टीकर/पोस्टर रेल परिसर एवं गाड़ियों में प्रदर्शित किये गये। रेल परिसर में 638 लोकेशनों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से यात्रियों को ज्वलनशील,विस्फोटक पदार्थ लेकर न चलने की सीख दी गई। 14362 स्टेशनों पर जन-सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

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