सूचना न देने पर विद्यालय के प्रिंसिपल पर लगा पचीस हजार का जुर्माना

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चन्दौली,
सकलडीहा l बीआरसी सकलडीहा में मान्यता प्राप्त संचालित प्राथमिक विद्यालय / जूनियर विद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ दस्तावेज उपलब्ध न कराने का मामला गंभीर होने पर माननीय अजय सिंह उप्रेती राज्य सूचना आयोग/आयुक्त उत्तर – प्रदेश ,लखनऊ द्वारा प्राथमिक विद्यालय पर दो एवं जूनियर विद्यालय के प्रिंसिपलों पर सूचना /साक्ष्य न देने की स्थिति में  25000 रुपए का अर्थदंड/जुर्माना लगाया ।


प्राथमिक विद्यालय के प्रकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि यही प्राथमिक विद्यालय आदर्श बाल शिक्षा निकेतन प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा के द्वारा पीड़ित पक्ष एडवोकेट राम बहादुर भारती पूर्व अध्यक्ष ( छात्र – संघ) सकलडीहा पी०जी० कॉलेज के प्रकरण में जानलेवा हमले के आरोपी कों यही प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा के द्वारा नवीन जन्म तिथि का निर्माण किया गया था l

अधिवक्ता का कहना है कि सत्यमेव जयते के रास्ते पर चलकर कूट रचना में सम्मिलित लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा ,क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं l प्राथमिक विद्यालय सकलडीहा के समस्त कूटरचना को संज्ञान में लेते हुए जनपद में तैनात तेजतर्रार सतेन्द्र सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली द्वारा इस प्राथमिक विद्यालय की समस्त कहानी एवं कूटरचना / त्रि-स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए विद्यालय को बंद करने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी सकलडीहा को दिया है l

एवं विधायक निधि के द्वारा दो कक्षीय भवन के निर्माण नहीं कराये जाने / धांधली पर श्रीमान परियोजना निदेशक चंदौली को छ : लाख का रिकवरी की कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया गया है ।

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