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चंदौली में बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा व पच्चीस हजार का अर्थदंड

चंदौली, सटीक संवाद, 23 जुलाई 2025 । जिले में नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में स्पेशल जज (पॉक्सो) अनुराग शर्मा की अदालत ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी कुलदीप मौर्या को दस साल का कठोर कारावास और पच्चीस हजार रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं कहा कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.  

 मामला 19 जनवरी 2019 का है. अलीनगर थाने पर नाबालिग से बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने जांच के बाद तलपरा भरक्षा गांव निवासी कुलदीप मौर्या पुत्र बसन्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 

 कोर्ट में सुनवाई के दौरान अलीनगर थाने के पैरोकार का0 संजीत कुमार ने पैरवी की. पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने कुलदीप को पॉक्सो एक्ट का दोषी माना.

कोर्ट ने दोषी को दस साल की कठोर सजा और 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
उधर पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि आपरेशन कन्विक्शन के तहत विशेष अभियान चलाकर चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय से सजा दिलायी जा रही है. अलीनगर थाने में पंजीकृत अभियोग में पैरोकार का0 संजीत कुमार ने प्रभावी पैरवी की. इसके फलस्वरूप अदालत ने आरोपी कुलदीप मौर्य को दस साल की सजा और पच्चीस हजार रुपया जुर्माना लगाया।

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