मादक पदार्थों का सेवन न करने, दुबारा पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त की चेतावनी
सड़क पर, कार में, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके और आपकी वजह से दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें जानते सब हैं लेकिन जो नहीं मानते नहीं है
चन्दौली, 06अगस्त। जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करते हुए तीन दिवस की में कुल 94 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चन्दौली पुलिस कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सदैव तत्पर है। इसी क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी दिखाने, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध 94 व्यक्तियों पर कार्रवाई किया है। साथ ही चेतावनी भी दिया है कि एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कारवाई की जायेगी। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की है।
बताते चलें कि चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक कर रही है तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी कर रही है।
इस सम्बंध में पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने बताया कि 03 दिवस में समस्त थानों द्वारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 94 शराबी पकड़े गए जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी। ऐसे में जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि है कि सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही करते हुए लोगों को जागरूक करें। अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।