बालक के साथ रातभर गन्दी हरकत करने के आरोपी को 20 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना

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चंदौली। स्पेशल जज पाक्सो की अदालत ने वर्ष 2019 के मामले की शुक्रवार को सुनवाई की. बालक के साथ रातभर गंदी हरकत करने के आरोपी वाराणसी जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के कुंवर बाजार निवासी अब्दुल जफार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई.

22 अगस्त 2019 को वादी ने धीना थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनका नाबालिग पुत्र सुबह घर से जूनियर हाईस्कूल जनौली में पढ़ने गया था. छुट्टी के बाद उनका बेटा तीन बजे तक घर नहीं आया तो उन्होंने स्कूल में जाकर पूछताछ की, तो पता चला कि वह स्कूल नहीं आया था. इसके बाद परिचितों और रिश्तेदारों के यहां पता चलाने की कोशिश की, लेकिन कहीं उसका अता-पता नहीं चला. अंत में उन्होंने पुलिस को घटना से अवगत कराया.
पुलिस ने आरोपी को बालक के साथ पकड़ा. बालक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह स्कूल जा रहा था. उसी दौरान जनौली गांव से एक आदमी रास्ते में मिला और मुझे बहला- फुसला कर बनारस एक होटल में ले गया. उसने पूरी रात मेरे साथ गंदी हरकत की. आरोपी ने पुलिस को अपना नाम अब्दुल जफार बताया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने मामले की प्रभावी पैरवी की।

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