बीएलओ घर-घर पहुंचाएं दो प्रतियों में गणना पत्रक- तहसीलदार

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मतदाता सूची पुनरीक्षण की दी जानकारी, पहचान के लिए आधार अनिवार्य नहीं 

चंदौली, सकलडीहा। तहसील सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार को तहसीलदार संदीप कुमार श्रीवास्तव ने बीएलओ को विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की विस्तृत जानकारी दी। 

फोटो: संदीप कुमार श्रीवास्तव (तहसीलदार) जानकारी देते हुए 

बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कर दी है. इस बार आधार कार्ड मतदाता पहचान के लिए अनिवार्य नहीं होगा. आयोग ने बताया कि मतदाता पहचान के लिए अन्य वैध दस्तावेज जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र मान्य होंगे.

फोटो : सकलडीहा तहसील सभागार में जुटी आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं 

जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम चंद्र मोहन गर्ग के निर्देशानुसार सकलडीहा तहसीलदार- मजिस्ट्रेट संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि यह पुनरीक्षण अभियान 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जा रहा है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है.
बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) अब घर-घर जाकर प्रत्येक पात्र मतदाता को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) की दो प्रतियां उपलब्ध कराएंगे. मतदाता इस फॉर्म को भरकर बीएलओ को वापस देंगे. गणना प्रपत्र भरते समय या संग्रहण के दौरान किसी प्रकार का दस्तावेज बीएलओ द्वारा नहीं लिया जाएगा. यदि कोई मतदाता घर पर न मिले, तो बीएलओ गणना प्रपत्र घर के अंदर डालकर (स्लिप कर) चला जाएगा और कम से कम तीन बार उस पते पर पुनः जाकर फॉर्म प्राप्त करने का प्रयास करेगा. गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईपीआईसी नंबर आदि विवरण दर्ज किए जाएंगे.
आधार नंबर अब वैकल्पिक रहेगा. यानी मतदाता चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन यह अब अनिवार्य नहीं होगा. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदाता पहचान के लिए अन्य दस्तावेजों से भी सत्यापन किया जा सकता है.
मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार है

गणना प्रपत्र वितरण और संग्रहण: 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन: 
बीएलओ मतदाताओं से सीधे संपर्क करेंगे। तहसीलदार ने कहा कि इस अवधि में नए मतदाताओं के लिए प्रपत्र-6 और नाम संशोधन या स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8 भरे जाएंगे. मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का चिन्हांकन भी इसी दौरान किया जाएगा. सभी बीएलओ अपने क्षेत्र के मतदाताओं से सीधे संपर्क करेंगे और भरे गए गणना प्रपत्रों को BLO/ECI Net Mobile App के माध्यम से अपलोड करेंगे. मतदाता अपने नाम की स्थिति जांचने या नया नाम जोड़ने के लिए https://voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील
निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और सुनिश्चित करें कि उनका नाम सही रूप से मतदाता सूची में दर्ज हो. आधार अब जरूरी नहीं, पर मतदाता बनना हर नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी है।

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