छात्रवृत्ति के लिए अभिभावक का आय प्रमाण पत्र जरूरी-राजीव कुमार

e58460e68ea1
चंदौली। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जनपद में ऐसे आवेदन पत्र जिनमे छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र को प्रयोग किया है। जिन छात्र/छात्राओं द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है, उनका डाटा/ आवेदन पत्र समिति के स्तर से अनुमोदनोपरान्त निरस्त किया जाना है.

 ऐसे छात्र/छात्राओं को निदेशालय स्तर से निर्गत समय-सारणी के अनुसार करेक्शन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा. 
ऐसे सभी छात्र/छात्राओं को अवगत कराना है कि आप अपने पिता/अभिभावक के नाम से करेक्शन की अवधि में आय प्रमाण-पत्र बनवाकर अपने विद्यालय / महाविद्यालय से समन्वय स्थापित कर छात्रवृत्ति के पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *