युवक के खिलाफ धारा 64 (1) के तहत मुकदमा दर्ज़, कार्रवाई प्रचलित

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थाना प्रभारी डॉ. आशीष मिश्रा कर रहे हैं मामले की जांच
रिपोर्ट ! राकेश यादव रौशन
    
चंदौली, मारूफपुर,15 फरवरी, 2025। क्षेत्र के मारूफपुर पुलिस चौकी अंतर्गत अजगरा तारगांव निवासी एक युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) और धारा 333 के तहत शनिवार को मुकदमा दर्ज़ किया गया है. युवक की गिरफ्तारी और अग्रीम विधिक कार्रवाई थाना प्रभारी बलुआ डॉ. आशीष मिश्रा की देखरेख में प्रचलित है.
 

प्राप्त जानकारी के अनुसार मारूफपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की महिला की मारूफपुर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर दुकान है, जहां वह और उसकी ननद बैठती हैं. बीते गुरुवार को नंदी प्रजापति पुत्र एकादशी प्रजापति निवासी तारगांव महिला की दुकान पर आया और सिगरेट की मांग की.
जब महिला दुकान के अंदर से सिगरेट निकालने लगी तो इतने में नंदी प्रजापति दुकान का सटर गिराकर उसके साथ बलात्कार करने लगा. चीखने चिल्लाने पर वह मौके से भाग गया. पीड़िता की भाभी के अनुसार जब उसकी ननद ने खाना पीना छोड़ दिया तो उसने इसका कारण पूछा. इस पर जो उसने बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए.
भाभी की लिखित तहरीर पर शनिवार को नंदी प्रजापति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (1) और धारा 333 के तहत एफआईआर बलुआ थाने में दर्ज़ कर ली गई है. शनिवार की शाम को थाना प्रभारी डॉ. आशीष मिश्रा और पुलिस चौकी प्रभारी मारूफपुर तरुण पांडेय ने मयफ़ोर्स घटना स्थल का निरीक्षण भी किया. चौकी प्रभारी तरुण पांडेय ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है और शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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